रायपुर। राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होगा। राज्य सरकार ने एसीबी को आरटीआई के नियमों से बाहर रखने नई अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की तरफ से यह अधिसूचना पिछले महीने 10 नवंबर को जारी किया गया है।इस अधिसूचना के जरिये सरकार ने एसीबी को आरटीआई से छूट दिया गया है।
बता दें की एसीबी में दर्ज होने वाले एफआईआर व जांच के संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत आम लोगों को प्रदान करने और एसीबी को आरटीआई के दायरे में लाने का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा था। इसको लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने एसीबी को सूचना का अधिकार के नियमें छूट देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर अक्टूबर (2023) में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की डब्ल बेंच ने माना कि एसीबी को आरटीआई में छूट देने के संबंध में राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना त्रुटिपूर्ण है। यह अधिसूचना सरकार ने 1 अगस्त 2013 को जारी किया था। हाईकोट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को 2013 में जारी अधिसूचना में सुधार करने का निर्देश दिया था।