Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों को लेकर बढ़ा अपडेट आया है। सरकार ने 18 दिसंबर को गुरू घासीदास जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में शुष्क दिवस घोषित (All Liquor Shops Close) किया है। इस मौके पर प्रदेश के सभी देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मांस व मछली की दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
राज्य शासन द्वारा 18 दिसंबर 2023 (गुरू घासीदास जयंती) के दिन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में शुष्क दिवस घोषित (All Liquor Shops Close) किया गया है। इसी तरह ’गुरू घासीदास जयंती’ पर नगरीय निकायों की सीमा में स्थित पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकानें बंद रहेगी। वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा शुष्क दिवस तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा पशुवध गृह बंद रखने के संबंध में मंत्रालय से आदेश जारी कर दिया गया है।
आबकारी अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देषी, विदेषी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम 2018 के अंतर्गत शासन द्वारा जारी निर्देष वर्ष 2023-24 नियम के अनुसार 18 दिसंबर 2023 (गुरू घासीदास जयंती) के उपलक्ष्य में एक दिवस का शुष्क दिवस रखे जाने के प्रावधान अनुसार दिनांक 18 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।