Saturday, July 27, 2024
HomeदेशDelhi Air Pollution Hearing : सुप्रीम...

Delhi Air Pollution Hearing : सुप्रीम कोर्ट बोला- हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं, 5 राज्य सरकारों को जमकर फटकारा

Banner Advertising

Delhi Air Pollution Hearing Update : दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण की समस्या (Delhi Air Pollution Hearing) पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार (7 नवंबर) सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, UP और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि पराली जलाना तुरंत बंद किया जाए। उन्होंने कहा- प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है, अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है।

जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके।

मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच कर रही थी, कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 10 नवंबर तय की है।

यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण के लगातार खतरनाक स्तर को कम करने के लिहाज से अहम है। यहां की हवा पिछले 8 दिनों से बेहद खराब है। सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 470 था।

31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट (Delhi Air Pollution Hearing) ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को निर्देश दिया था कि वे एक हफ्ते में बताएं कि उन्होंने वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या किया। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली NCR रीजन (CAQM) की रिपोर्ट देखने के बाद चार्ट के रूप में और डीटेल्ड रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

साथ ही दिल्ली NCR रीजन के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से था कहा कि वह प्रदूषण की समस्या शुरू होने का ड्यूरेशन और AQI के साथ खेतों में पराली जलाने की जमीनी स्थिति बताते हुए सारी चीजें चार्ट के रूप में पेश करे।

NewsVibe
NewsVibehttps://newsvibe.in/
NewsVibe.in - Latest Hindi news site for politics, business, sports, entertainment, and more. Stay informed with News Vibe.
RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular