धमतरी: जिले में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव कराने के चलते कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने धमतरी के 4 बदमाशों को जिलाबदर किया है. छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी चिंतामणी यादव, मनोज नगारची, वागीस यादव और संजय साहू को एक साल के लिए जिलाबदर किया गया है. बालोद, रायपुर, कांकेर, गरियाबंद और दुर्ग जिले से भी जिला बदर का आदेश जारी किया गया है.
कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले के 4 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिला रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग की राजस्व सीमाओं से हट जाने (जिला बदर) का आदेश पारित किया है.
जिला दण्डाधिकारी रघुवंशी ने सभी को उपरोक्त जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने एवं एक वर्ष की कालावधि के पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करने के आदेश दिए हैं. उक्त आदेश का पालन नहीं करने पर उसे बल पूर्वक उपरोक्त जिले की सीमाओं से बाहर निकालने के निर्देश दिए हैं. यदि इसके बाद भी वह इस आदेश का उल्लंघन करे तो उसके विरूद्ध छग राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.