Friday, November 22, 2024
HomeChhattisgarhछत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन द्वारा...

छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य शासन द्वारा संचालित यूट्यूब चैनलों के विज्ञापन स्वीकृति नियमों का अधिसूचना

यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट तीन श्रेणियों “ए”, “बी” एवं “सी” में किया जाएगा.

Banner Advertising

छत्तीसगढ़। राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर और बाहर से संचालित यूट्यूब चैनलों को विज्ञापन स्वीकृत करने के लिए आवश्यकता, उपयोगिता, अवसर और बजट के आधार पर नियमों को लागू किया है। इन नियमों में कोई भी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी किसी भी यूट्यूब चैनल को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। विज्ञापन देते समय निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा –

1. यूट्यूब चैनलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा

यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट तीन श्रेणियों “ए”, “बी” एवं “सी” में किया जाएगा. “ए” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 30 लाख सब्सक्राईबर होना अनिवार्य हैं. “ए” श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य से संचालित एवं राज्य के बाहर से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर चैनलों का इम्मैनलमेंट किया जाएगा. छत्तीसगढ़ के बाहर से संचालित न्यूज चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु उनका छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय होना अनिवार्य है. “बी” श्रेणी के अंतर्गत न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों को छोड़कर छत्तीसगढ़ से संचालित मनोरंजन, ट्रैंचल, फूड, शिक्षा, संस्कृति, लोक कला एवं अन्य विषयों से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्मैनलमेंट किया जाएगा. “बी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु न्यूनतम 50 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है. “सी” श्रेणी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से संचालित न्यूज एवं करेंट अफेयर्स से संबंधित यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट किया जाएगा. “सी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु यूट्यूब चैनल का न्यूनतम 0 हजार सब्सक्राईबर होना अनिवार्य है.

2. समिति के निर्णय पर आधारित होगा यूट्यूब चैनलों का इम्पैनलमेंट

यूट्यूब चैनलों के इम्पैनलमेंट हेतु संचालनालय स्तर पर आयुक्त/संचालक द्वारा अपर संचालक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी. इस समिति की अनुशंसा पर आयुक्‍्त/संचालक द्वारा इम्पैनलमेंट की कार्यवाही की जाएगी. इम्पैनलमेंट की अवधि एक वर्ष की होगी. जिसका नियमित अंतराल पर पुन: समीक्षा करने का अधिकार समिति को होगा. समीक्षा में उचित न पाए जाने पर संबंधित यूट्यूब चैनल का इम्पैनलमेंट समाप्त करने का अधिकार भी समिति को होगा.

3. राज्यपाल के नाम से नए विज्ञापन नीति को मंजूरी

यूट्यूब चैनल को नियमित रूप से अपडेट करना होगा. “ए” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छ: माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 50 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. “बी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छः माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह छत्तीसगढ़ की न्यूज से संबंधित न्यूनतम 0 से 5 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. “सी” श्रेणी में इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन करने हेतु पिछले छ: माह तक यूट्यूब चैनल में प्रतिमाह न्यूनतम 30 वीडियो पोस्ट किया जाना अनिवार्य है. इम्पैनलमेंट के पश्चात्‌ भी निरंतर वीडियो पोस्ट किये जाने पर ही विज्ञापन की पात्रता होंगी.

4. नए नियमों के अनुसार यूट्यूब चैनलों को मिलेगा विज्ञापन का अधिकार

राज्य की कला, संस्कृति एवं विकास संबंधी कंटेंट को प्राथमिकता से पोस्ट करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के यूट्यूब चैनल को विज्ञापन की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाएगी.

5. यूट्यूब चैनल एक वर्ष से संचालित

यूट्यूब चैनल कम-सें-कम एक वर्ष से संचालित हो

6. इम्पैनलमेंट और विज्ञापन का आवेदन ऑनलाइन किया जाएगा

इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन के समय पिछले छ: महीने का यूट्यूब एनालिटिक्स रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा. इम्पैनलमेंट ऑनलाईन किया जाएगा. इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन के लिये छत्तीसगढ़ या रायपुर में कार्यालय होना चाहिये.

7. यूट्यूब चैनल विज्ञापन के लिए शपथ-पत्र आवश्यक

इम्पैनलमेंट के लिये आवेदन करने वाले यूट्यूब चैनल को 50 रुपये के स्टाम्प में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तुत की गई जानकारी सही है. यदि आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है, तो इम्पैनलमेंट समाप्त किया जाएगा.

8. यूट्यूब चैनल द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए शपथ-पत्र

यूट्यूब चैनल के स्वामी द्वारा विज्ञापन के देयक के साथ इस आशय का 50 रुपये के स्टाम्प में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उनके यूट्यूब चैनल में विज्ञापन प्रदर्शित या प्रसारित किया गया हे.

9. यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन

यूट्यूब चैनल में एल बैंड, स्पॉट एवं अन्य विज्ञापन जारी किए जाएंगे. सभी नियम की पूर्ति करने वाली यूट्यूब चैनल को अवसर/उपयोगिता/आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के दृष्टिगत रुपये 50 हजार तक का विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी (आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क) को होगा.

10. विज्ञापन स्वीकृति का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा

इम्पैनलमेंट का अर्थ विज्ञापन जारी किए जाने की प्रतिबद्धता नहीं है. राज्य शासन/आयुक्त/संचालक, जनसम्पर्क को यूट्यूब चैनल के स्तर, सामग्री, औचित्य व लक्ष्य समूह की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञापन संबंधी पात्रता की स्वीकृति एवं अस्वीकृति के संबंध में पूर्ण अधिकार होगा. यूट्यूब चैनल पर किसी भी तरह की अमर्यादित, अवांछित सामग्री का प्रकाशन/प्रसारण/लिंक प्रदर्शित होने पर प्रदर्शन विज्ञापन देय नहीं होगा अथवा निरस्त किया जाएगा.

11. तकनीकी साधनों से सब्सक्राइबर रिपोर्ट की पुष्टि

जनसम्पर्क संचालनालय उपलब्ध तकनीकी साधनों, एनालिसिस टूल तथा अन्य किसी माध्यम से सब्सक्राईबर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी. इसके लिये आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मानव संसाधन की सहायता ली जाएगी. संचालनालय स्तर पर एक आवेदन पर एक बार में अधिकतम पचास हजार रुपये तक के प्रदर्शन विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे.

विस्तार से जानने के लिए जनसंपर्क द्वारा जारी PDF File:Click Here
ऑनलाइन आवेदन LinkClick Here

यूट्यूब चैनल इम्पैनलमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20-07-2023 से 03-08-2023 शाम 05:00 बजे तक किया जा सकेगा। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

NewsVibe
NewsVibehttps://newsvibe.in/
NewsVibe.in - Latest Hindi news site for politics, business, sports, entertainment, and more. Stay informed with News Vibe.
RELATED ARTICLES
spot_img

Most Popular